🚂 रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2025 (The Railways (Amendment) Act, 2025)
(No. 10 of 2025, Assented on 29th March 2025)
Section 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अधिनियम का नाम The Railways (Amendment) Act, 2025 होगा।
(2) यह भारत सरकार की राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
Section 2 – Railways Act, 1989 (24 of 1989) में संशोधन
Railways Act, 1989 में निम्न संशोधन किए जाएंगे:
(i) Section 2 (Definitions) में संशोधन
Clause (b) के बाद निम्न जोड़ा जाएगा:
“(ba) ‘Board’ का अर्थ वह Railway Board होगा जिसे Section IA के तहत स्थापित किया गया है।”
✅ 👉 Board शब्द को कानून में परिभाषित किया गया है।
(ii) Section 3 के बाद नया Chapter IA जोड़ा गया
✅ Heading: CHAPTER IA – RAILWAY BOARD
✅ नया Section 3A जोड़ा गया –
Section 3A – Establishment and Constitution of Railway Board
(1) Central Government एक Railway Board स्थापित करेगी, जो भारतीय Railways के प्रशासन के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।
(2) Board के सदस्यों की संख्या, उनके नाम, नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कार्यकाल और सेवा की शर्तें Central Government द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
(3) Board के कार्य और शक्तियां, जिनका उपयोग और कार्यान्वयन Board द्वारा किया जाएगा, वह भी Central Government द्वारा तय की जाएंगी।
Section 3 – Repeal and Savings
(1) The Indian Railway Board Act, 1905 (4 of 1905) को निरस्त किया जाता है।
(2) लेकिन, यह निरस्तीकरण –
(a) पहले की किसी चीज को गैरकानूनी नहीं बनाएगा जो 1905 के Act के तहत वैध रूप से की गई थी।
(b) उस Act के तहत जारी आदेश, नियम, अधिसूचना, या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।
(c) ये सब तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि वे Railways Act, 1989 (संशोधित रूप में) या Central Government द्वारा निरस्त या बदले नहीं जाते।
✅ सरल शब्दों में पूरा सारांश (साथ में technical terms):
🔹 अब “Board” की परिभाषा 1989 Act में लिख दी गई है – Railway Board वही होगा जो Central Government बनाएगी।
🔹 नया Chapter IA जोड़ा गया जिसमें Board के गठन, उसकी सदस्यता, शक्तियों और कामकाज की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता दी गई है।
🔹 पुराना Indian Railway Board Act, 1905 रद्द कर दिया गया।
🔹 मगर 1905 के Act के तहत जो कुछ भी पहले वैध रूप से किया गया था (जैसे नियम या आदेश) – वो तब तक वैध रहेगा जब तक Central Government उसे बदल या रद्द न कर दे।
✅ 👉 मुख्य उद्देश्य
Railways Act, 1989 को अपडेट करना।
Railway Board की संरचना और शक्तियां इसी Act में सम्मिलित करना।
Indian Railway Board Act, 1905 को हटाना।
Central Government को Board के सदस्यों के चयन, सेवा शर्तों और कामकाज के नियम बनाने की शक्ति देना।
Section 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
यह अधिनियम Railway (Amendment) Act, 2025 कहलाएगा।
यह Gazette में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
Section 2. Railways Act, 1989 में संशोधन।
Section 2 में “Board” को परिभाषित किया जाएगा – “Board” वह Railway Board है जो Chapter IA के तहत स्थापित है।
Section 3 के बाद नया Chapter IA जोड़ा जाएगा –
Section 3A. Establishment and Constitution of Railway Board:
Central Government Railway Board स्थापित करेगी।
इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, सदस्यों की संख्या, सेवा की शर्तें Central Government निर्धारित करेगी।
Board के कार्य और शक्तियां भी Central Government द्वारा निर्धारित होंगी।
Section 3. Repeal and Savings।
The Indian Railway Board Act, 1905 निरस्त किया जाता है।
लेकिन इस निरस्तीकरण से पहले से वैध चीजें, आदेश, नियम आदि प्रभावित नहीं होंगे, और तब तक लागू रहेंगे जब तक Central Government उन्हें निरस्त या बदल न दे।
✅ यह Amendment 1989 के कानून को one-stop कानून बना देता है।
✅ पुराने 1905 के Act को हटा देता है।
✅ Railway Board की कानूनी स्थिति, सदस्यता और शक्तियों को एक ही जगह पर स्पष्ट करता है।
✅ Central Government को इसे रेगुलेट करने का अधिकार देता है
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