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Jul 29, 2024
Apr 18, 2024
Time of attendance for running staff travelling as passenger by coaching/freight/jeep before or after working the train.
EAST COAST RAILWAY
Office of the Sr.Divl.Elect.Engineer (OP) Khurda Road
No: KUR/EL/TRO/420/04/
Date: 17.04.2024
To All CCC's of KUR Division All CLI's of KUR Division
Sub: Time of attendance for running staff travelling as passenger by coaching/freight/jeep before or after working the train.
Ref: This office note sheet no. KUR/EL/TRO dated 17.04.2024.
Apr 25, 2023
Railway Board Order Regarding Duty Hours of Running Staff
Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)
No. 2007/Elect.(TRS)/225/7 New Delhi, Dated : 24.04.2023
General Managers All Indian Railways (Including KRCL)
Sub: Duty Hours of Running Staff
Ref: Railway Board's letter No. E(LL)/2016/HPC/1 dated 28.11.2016
Railway Board, vide letter under reference, has clearly instructed that the duty at a stretch (from 'sign on' to 'sign off) for the Running Staff, should not exceed 9 hours, which may be extended further by two hours provided the Railway administration gives at least 2 hours notice before the expiry of 9 hours to the crew, that they would be required to perform running duty beyond 9 hours. The instructions also states that under no circumstances the duty hours of running staff per trip should exceed 12 hours. However, it is observed that the crew are being worked for more than the stipulated duty hours at times.
It is again advised to ensure the Railway Board instructions under reference.
fax : 011- 23387736
kishore.vaibhav@gov.in
RAIL NEWS CENTER
RAIL EMPLOYEE INFORMATION
Apr 20, 2023
रनिंग स्टाफ (Running Staff) सबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर एवं स्पष्टीकरण
प्रश्न . लाइन में कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए कॉल बुक या कॉल नोटिस क्या है ?
उत्तर :- निर्धारित विश्राम की अवधि पूर्ण होने पर कॉल बुल के निर्धारित प्रारूप में, गाड़ी कार्य करने हेतु गाड़ी का नाम, स्थान, समय, दिशा एवं लोको नंबर, लिखित विवरण के साथ एक कॉल बाय (रेल सेवक ) के द्वारा ALP / LP / GD को दिया जाने वाला सूचना है, जिसे ALP /LP/GD स्वीकार करता है और सूचना के अनुसार उपस्थित होत है, इसे ही कॉल नोटिस कहा जाता है वर्तमान समय में कॉल बाय के जगह CUG के व्दारा कॉल नोटिस दिया जाता है और (बिना किसी
ठोस कारण के) अस्वीकार करने पर अनुशासनिक कार्यवाही किया जाता है।
प्रश्न. कॉल नोटिस / कॉल बुक स्वीकार करने के कितने समय के अंदर निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना पड़ता है ?
उत्तर :- यदि आदेशित गाड़ी के निर्धारित समय के पूर्व पर्याप्त समय पर अर्थात 2 घंटा पूर्व कॉल नोटिस दिया जाता है तो सामान्यतः 2 घंटा के अंत तक Sign On करना अनिवार्य होता है।
प्रश्न . 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय क्या है?
उत्तर : - कॉल नोटिस /कॉल बुक दिये जाने पर मेन लाइन गाड़ी कार्य करने हेतु निर्धारित स्थान एवं समय पर आने के लिए रनिंग स्टाफ को जो समय दिया जाता है, उसे तैयारी / बुलावा समय कहते है जो 2 घंटा का होता है इस 2 घंटा के अंत तक Sign On करना अनिवार्य होता है।
प्रश्न - 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय सभी रनिंग स्टाफ को क्यों दिया जाता है ?
उत्तर :- 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय सभी रनिंग स्टाफ को नही दिया जाता है। यह समय उन रनिंग स्टाफ को दिया जाता है जो H.Q. से गाड़ी कार्य करते हुए बाहर जाते है और outstation में सिर्फ 6/8 घंटा Rest कर बाहर से H.Q आते है। कार्य स्थल (रनिंग ट्रेन में) अति आवश्यक जरूरत के समान नही रहता है, ड्यूटी के घंटा सुनिश्चित नही रहता है वापस H. Q. कब आएंगे यह भी सुनिश्चित नही रहता है, इन सभी कारणों के लिए 2 घंटा का तैयारी समय दिया जाता है ताकी रास्ते के लिए आवश्यक सभी तैयारी कर सके।
प्रश्न 5 . क्या रनिंग स्टाफ को दिया जाने वाला 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय विश्राम की अवधि में है या विश्राम का भाग है ?
उत्तर :- ऐसे रनिंग स्टाफ, जो शिड्यूल ड्यूटी (रोस्टर) के अंतर्गत कार्य करते है और Daily H. Q. Rest लेता है, उसके लिए 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय उसके H.Q. Rest में ही होती है, परन्तु ऐसे रनिंग स्टाफ जो H.Q. Rest के बाद H.Q. से बाहर गाड़ी कार्य करते हुए जाते है और बाहर से H.Q आते, उनके लिए Scale of H.Q Rest 16 घंटा होता है और 16 H. Q. Rest पूर्ण होने पर 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय देते हुए ही आगे का ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। इसके लिए 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय Scale of Rest के अतिरिक्त है अर्थात 2 घंटा का तैयारी समय रेस्ट का भाग नही है
प्रश्न . कौन - सा ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को 2 घंटा का तैयारी समय देने का प्रावधान है ?
उत्तर :- ऐसे रनिंग स्टाफ जो H. Q. से बाहर एवं बाहर से H. Q. को ओर गाड़ी कार्य करते है और Daily H. Q. Rest नही लेते है, उनके लिए 2 घंटा का तैयारी समय Scale of Rest के अतिरिक्त देने का प्रावधान है।
प्रश्न . कौन - से ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को 2 घंटा का तैयारी समय देने का प्रावधान नही है ?
उत्तर : रोस्टर एवं शिड्यूल ड्यूटी जैसे शंटिंग ड्यूटी सबरवन ड्यूटी, ब्लास्ट एवं मेटेरियल ड्यूटी, पायलट ड्यूटी, घाट में बैंकर ड्यूटी, इत्यादि करने वाले रनिंग स्टाफ को 2 घंटा का तैयारी समय देने का प्रावधान नही है क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी के पूर्व तथा ड्यूटी के बाद daily H. Q. Rest दिया जाता है।
प्रश्न . Outstation में सिर्फ 6/8 घंटा ही विश्राम रनिंग स्टाफ को क्यों दिया जाता है ?
उत्तर :- दिन में 24 घंटा के अंतर्गत 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा रेस्ट तथा 8 घंटा पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य हेतु विभाजन किया गया है। 8 घंटा ड्यूटी के बाद 16 घंटा रेस्ट के लिए अधिकृत होता है, परन्तु रनिंग रूम में पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य नही होने के कारण 16 घंटा में से सिर्फ विश्राम का भाग 8 घंटा ही दिया जाता है, पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य के लिए आबंटित 8 घंटा का कटौती होता है, उसे H. Q. Rest के साथ दिया जाना चाहिए।
नोट - HPC के रिपोर्ट के पेज 159 / 160 में उल्लेखित है कि कम से कम 6 घंटा लगातार सोना अनिवार्य होता है इसके अतिरिक्त Sign off स्थान से रनिंग रूम जाने में फ्रेश होने, खाना खाने में समय लगता है, जो लगभग 2 घंटा होता है इस लिए HPC अपने रिपोर्ट के पेज 161 में सिफारिश किया कि Running Room Rest minimum 8 घंटा होना चाहिए। परंतु वर्तमान में इसे रेलवे बोर्ड अस्वीकार किया है।
प्रश्न . कौन - कौन से दस्तावेज / सामग्री से यह साबित होता है कि 2 घंटा का तैयारी / बुलावा समय देने का प्रावधान है?
उत्तर :- मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ का Prescribed Adequate / minimum H.Q. Rest or Outstation Rest के पूर्ण होने पर ड्यूटी पर आने हेतु 2 घंटा का कॉल टाइम और तैयारी समय देना है , इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज है
1) Traction rolling stock (operation ) के crew management & training के पारा 1.3.1
2) Rolling stock (operation ) के अंतर्गत man power & motive power planning के पारा 2.2.1
3) भारतीय रेल इनिस्टीटयूट ऑफ़ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग नासिक से प्रकाशित Journal IV (1994 -3) , subject - Loco crew management information system के अंतर्गत पारा 2.4 और 2.5
4) दिनांक 8 /11 / 2005 के हैदराबाद के CAT का आदेश No. 149 / 03 & 801 / 04 के पेज 9
5) दिनांक 28 /11 /2005 को मध्य रेलवे के सोलापूर मंडल से निर्गत पत्रांक सोला / लोको / कार्य के घंटे अंतर्गत उल्लेखित है कि H. Q. Rest 16 घंटा + 2 घंटा तैयारी समय तथा रनिंग रूम कम से कम Rest 6 घंटा + 2 घंटा का तैयारी समय
6) दिनांक 10 / 2/ 2011 को 10 घंटा ड्यूटी के सन्दर्भ में पश्चिम रेलवे रेल प्रशासन तथा यूनियनों के बीच हुआ मीटिंग के मिनट कि After availing rest of 12 hours / 30hours call will be served.
7) दिनांक 14 / 6 / 2012 को SPAD रोकथाम के सन्दर्भ में निर्गत निर्देश के पारा C (16)
प्रश्न . घंटा का तैयारी समय / बुलावा समय / बुलावा समय के विवाद के ऊपर क्या किसी न्यायालय व्दारा स्पष्ट किया गया है ?
उत्तर :- दिनांक 8. 11. 2005 के हैदराबाद CAT के OA No. 149 / 03 तथा 801 / 04 के पेज 9 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि मिनिमम HQ Rest 16 घंटा तथा Outstation विश्राम 6 घंटा है और इसके अतिरिक्त 2 घंटा का तैयारी समय भी है जिसका कटौती सामान्यत नही किया जा सकता है ।
NOTE - निर्धारित विश्राम की अवधि पूर्ण होने के 2 घंटा पहले कॉल करने से रेस्ट में कटौती होता है रेस्ट में कटौती करने से नींद में कटौती होता है, जिसका बुरा प्रभाव स्टाफ के स्वास्थ्य पर पड़ता है और संरक्षा भी बाधित होता है, जिससे गाड़ी परिचालन के दौरान असामान्य घटना होने की सम्भावना रहती है
प्रश्न . विश्राम की अवधि पूर्ण होने के 2 घंटा पूर्ण कॉल करने से कौन - कौन से नियम और निर्देशों का उल्लंघन होता है ?
उत्तर :- मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए निर्धारित विश्राम की अवधि पूर्ण होने के 2 घंटा पहले कॉल करने से निम्नलिखित नियमो एवं निर्देशों का उल्लंघन होता है
- HOER के अंतर्गत सबसिडयरी इंस्ट्रकशन 1961 के उप निर्देश 17 (vii) A & 17 (vii) B का उल्लंघन होता है।
- Rly Act 1989 के पारा 133 (2) (i) का उल्लंघन होता है
iii. HOER , 2005 के नियम 12 (3) का उल्लंघन होता है
- दिनांक 13 / 4 / 1972 & 23 / 08 / 1972 के रेलवे बोर्ड का निर्देश
- रेलवे द्वारा लिखित सामग्री (लिंक बनाने के सन्दर्भ में), पारा 1.3.1 तथा 2. 2
- IRIEEN से निर्गत HOER के सामग्री
vii. दिनांक 14 /6 / 2012 को रेलवे बोर्ड व्दारा SPAD के सन्दर्भ में निर्गत के पारा - C (16)
viii. CRIS में दर्शाया उपलब्धता समय का उलंघन होता है
प्रश्न . कौन से विश्राम की अवधि के पूर्ण होने के पहले तथा किस - किस परिस्थिति में कॉल करने का प्रावधान है ?
उत्तर :- मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए निर्धारित मुख्यालय विश्राम की अवधि के पूर्ण होने के पूर्व तथा कम से कम 6 घंटा का विश्राम पूर्ण होने के बाद दुर्घटना या ब्रेकडाउन के लिए कॉल करने का प्रावधान है.
प्रश्न . कौन से विश्राम की अवधि के पूर्ण होने के पहले तथा किस - किस परिस्थिति में कॉल करने का प्रावधान नही है ?
उत्तर :- रनिंग रूम रेस्ट तथा आवधिक विश्राम (Periodical Rest) के पूर्ण होने के पूव कॉल करने का कोई प्रावधान नही है क्योंकि रनिंग रूम अपने आप में पहले से ही बहुत कम निर्धारित है और आवधिक विश्राम 6 - 7 दिनों के बाद पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य तथा स्वयं को तरोताजा होने के लिए दिया जाता है.
प्रश्न . Breach of Rest क्या होता है?
उत्तर :- नियमानुसार निर्धारित रेस्ट न देते हुए उसमें कम किया जाता है या रेस्ट पूर्ण होने के पहले ड्यूटी हेतु detailed किया जाता है तो उसे Breach of Rest कहते है अर्थात विश्राम का भंग होना कहते है।
प्रश्न . Breach of Rest किस प्रकार के रेस्ट में किया जा सकता है?
उत्तर :- नियमानुसार निर्धारित मुख्यालय विश्राम (17 (vii ) A) में Sign off से 6 घंटा पूर्ण होने बाद Breach of Rest किया जा सकता है
प्रश्न . Breach of Rest करने का प्रावधान किस प्रकार के रेस्ट में नही है?
उत्तर :- नियम 17 (vii ) B तथा RLY Act 1989 के पारा 133 (2) (1) तथा HOER के 2005 के नियम 12 (3) के अंतर्गत निर्धारित Periodical Rest तथा रनिंग रूम में Breach of Rest करने का कोई प्रावधान नही है।
नोट :- दिनांक 18. 11. 2016 को रेलवे बोर्ड से निर्गत निर्देश के तहत Periodical Rest में Breach of Rest करने का प्रावधान किया गया है परन्तु Bed in night पूरा होने के बाद, लेकिन यह निदेश RLY Act 1989 के पारा 133 (2) (1) तथा HOER 2005 के नियम 12(3) के विरुध्द है
प्रश्न . Breach of Rest होने से इसके लिए रेलवे ने क्या प्रावधान किया है?
उत्तर :- Breach of Rest होने से Rlyने Breach of Rest Allowance का प्रावधान किया है, जिसे संक्षिप्त में BORA कहते है। परन्तु दिनांक 18. 11. 2016 को निर्गत निर्देश के अंतर्गत Periodical Rest में किया गया Breach of Rest में BORA देने का प्रावधान नही किया गया है।
प्रश्न. HPC (HOER) Report में 2 घंटा तैयारी समय से संबंधित नियम एवं निर्देशों का क्या सही व्याख्या किया गया है ?
उत्तर :- HPC (HOER) Report में 2 घंटा तैयारी समय से संबंधित नियम एवं निर्देशों का जो इस संकलन में समावेश किया गया है , व्याख्या नही किया गया है और 2 घंटा तैयारी समय देने के संबंध में अस्वीकृति का जो आधार किया है वह मेन लाइन कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए लागू ही नही होता है, बल्कि ऐसे रनिंग स्टाफ के लिए लागू होता है जो 8 घंटा ड्यूटी के पूर्व तथा बाद में Daily मुख्यालय विश्राम लेते है जैसे LPS , सबरवन ट्रेन कार्यरत स्टाफ , पायलट स्टाफ , घाट में कार्यरत स्टाफ, TLC, CCOR / PCOR.
RAIL NEWS CENTER RAIL EMPLOYEE INFORMATIONJan 9, 2022
Jan 6, 2022
10 घंटे की ड्यूटि के नियम ( रनिंग कर्मचारी के लिए )
- 10 घंटों के नियम के लिए रनिंग ड्यूटी की गणना व्हील मूवमेंट से गंतव्य
- स्टेशन/ क्र चंजिग पाॅइंट / मुख्यालय पर पहुँचने तक की जाएगी।
- ड्यूटी शुरू करने के हस्ताक्षर से कल ड्यूटी का समय साधारण तौर पर 12 घंटेसे अधिक नहीं होना चाहिए। इस के बाद रनिंग कर्मचारियों को रिलीफ माँगने काअधिकार होना चाहिए।
- गाड़ी प्रस्थान से लगातार ड्यूटी 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए औरकर्मचारी को इसके बाद रिलीफ माँगने का अधिकार होना चाहिए।
- कोई जरूरत पड़ जाए तो रनिंग ड्यूटी को 10 घंटे से बढकर 12 घंटे तक कियाजा सकता है किन्तु 8 घंटे पूरे होने के पहले कन्ट्रोल को इसकी सूचना कर्मचारी को देनी चाहिए।
- यदि गाड़ी 12 घंटे के कल समय में अपनेगंतव्य या सामान्य स्टेशन जहाँ क्र बदले जाते हैं, या वह जगह जहाँ रिलीफ की व्यवस्था हो, नहीं पहुँच जाती हैऔर वहाँ पहुँचने में करीब एक घंटे का समय लगता हो तो कर्मचारी को उस जगह तक गाड़ी को पहुँचाना होगा।
- जब आपातकालीन परिस्थितियां हो जसे दर्घटना, बाढ, भूकम्प, कोई आंदोलन या यंत्र की खराबी इत्यादि तो कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक भी काम करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कन्ट्रोलर को चाहिए की वह कर्मचारी को उचित सूचना दे ।
- रनिंग ड्यूटी से तात्पर्य साइन आन से लेकर साइन आफ के समय से है।
- आकस्मिक कारणों को छोड़कर 6 घंटें का विश्राम पूरा किये बिना बुकिंग नहीं की जानी चाहिये।
- शाॅर्ट ट्रिप के प्रकरण में दो ट्रिप के बीच का विश्राम एक घंटें या उससे कम हा तो उसे रनिंग ड्यूटी माना जाएगा।
- आने वाले कर्मीदल को इंजन जाँच के लिए दिया गया समय
- प्रस्थान से पूर्व का समय
- रनिंग स्टाफ यदि ट्रेन संचालन करने से पहले या बाद में पेसेंजर की तरह यात्रा करता है तो -
- 4 घंटें तक का समय रनिंग ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा।
- 4 घंटें से अधिक ऐसी यात्रा के समय का 2/3 भाग रनिंग ड्यूटी में गिना जाएगा।
- गंतव्य स्टेषन से शेड तक जाने में लिया गया समय
Railway Employee
(App) |
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Feb 23, 2019
Jan 11, 2019
RBE No. 204/2018 - Payment of leave salary to the running staff after the implementation
GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)
No. E(P&A)II/2017/RS-22 New Delhi Dated:- 28.12.2018 The General Managers/CAOs,· All Zonal Railways & Production Units. Sub:- Payment of leave salary to the running staff after the implementation of 7th CPC recommendations. ***** Some of the Zonal Railways have raised the issue that leave salary is not being paid to the running staff on the revised pay in the ih CPCpay structure. GS/ AIRF and GS/NFIR have also made various references to the Railway Board in this regard. NFIR has also raised the issue in the forum of PNM as Item No. 4 7/2018. 2- The issue has been examined in Board’s office and it is clarified that as per Rule 1412(III) of IREC Vol. II and Rule ,924(i)(k) of IREM-l, Pay Element (presently 30% until further orders) will be reckoned for calculation of Leave Salary of Running Staff on the revised basic pay in the 7th CPC pay structure. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Railway Board .Jul 15, 2018
Road learning for running staff - Issue of unified S.R. under G.R. 3.78(6)
Dec 3, 2017
Clarification regarding calculation of quantum of Annual Increment in pay in case of Running Staff.
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
(U.K. Tiwari)
Deputy Director,
Pay Commission-VI
Railway Board.
Under Secretary (DMA),
Department of Expenditure,
Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
Aug 21, 2017
RBE - 99/2017 - Revised methodology for fixing the pay of Running Staff category in 7th CPC scales
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)
All India Railways & Production Units,
(AS per mailing list)
Railway Board
Aug 11, 2017
RBE 85/2017 - Recommendation of 7th Central Pay Commission – Decision relating to grant of Additional Allowance to Running Staff
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)
RBE No. 85/2017
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)
Sub: – Recommendation of 7th Central Pay Commission – Decision relating to grant of Additional Allowance to Running Staff.
Please refer to item 3 of Annexure ‘B’ of Ministry of Railways’ letter No. PCVI/2008/I/RSRP/1 dated 11.09.2008 (S. No. PC-VJ/2 & RBE No. 1 08/2008) circulating schedules of revised pay structure for running staff effective from 01 .01.2006 and letter No. PC-VJ/20 1 0/I/RSRP/4 dated 02.11.2010 (Sl. No. PC-VJ/234& RBE No. 159/201 0) regarding clarification on Additional Allowance. Consequent upon the acceptance of recommendation
of 7th Central Pay Commission on Allowances by the Government with certain modifications, the President is pleased to revise the rates of Additional Allowance granted to certain categories of Running Staff viz. Loco Pilot Mail/Express, Loco Pilot Passenger/Motorman, Guard Mail/Express and grant of Additional Allowance to some other categories of Running Staff viz. Loco Pilot Goods and Sr. Passenger Guard at the following rates.
(ii) Rs. 1,125/- per month to Loco Pilot Passenger/Motorman.
(iii) Rs. 1,125/- per month to Guard Mail/Express.
(iv) Rs. 750/- per month to Loco Pilot Goods.
(v) Rs. 750/- per month to Sr. Passenger Guard.
2. Dearness Allowance will be payable on this allowance. However, it will not count for pensionary benefits.
3. These orders shall take effect from 1st July, 2017.
4. Hindi version is attached herewith.
File No. PC-VII/2017/1/7/5/5
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board
New Delhi, dated: IO /08/2017
Apr 23, 2016
Reckoning of 30% pay element for the purpose of payment of leave salary to running staff
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