ड्यूटी पर रेल कर्मचारी के नशे में पाए जाने पर नियम एवं कार्रवाई
1. प्रस्तावना
रेलवे में ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी का शराब, नशीली दवा अथवा अन्य मादक पदार्थ के प्रभाव में होना केवल कर्मचारी के व्यक्तिगत आचरण अथवा अनुशासन से संबंधित विषय नहीं है। विशेष रूप से ट्रेन संचालन, सिग्नलिंग, परिचालन, रखरखाव तथा अन्य सुरक्षा-संवेदनशील कार्यों में यह सीधे रेलवे सुरक्षा से संबंधित गंभीर विषय है।
यदि कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे की स्थिति में पाया जाता है अथवा उसके नशे में होने का उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो संबंधित In-charge, Supervisor अथवा Controlling Officer को तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
