🔥 किन वस्तुओं पर है प्रतिबंध?
दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान अक्सर देखा जाता है कि लोग पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन, लाइटर, स्टोव, माचिस, आदि लेकर यात्रा करते हैं। लेकिन रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये सभी सामग्री रेल यात्रा में प्रतिबंधित हैं। ऐसी कोई भी छोटी चिंगारी भी खतरनाक घटनाओं का कारण बन सकती है।
कानून क्या कहता है?
रेलवे अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित धाराएँ लागू होती हैं:
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धारा 67
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धारा 164
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धारा 165
इन धाराओं के अनुसार, यदि कोई यात्री ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री लेकर चलता पाया जाता है, तो उस पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक की कैद, या दोनों दंड हो सकते हैं।
रेलवे की तैयारी और चेतावनी
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सभी रेल डिब्बों में चेतनाप्रद स्टीकर लगाए गए हैं, जिनमें नियमों और दंड का उल्लेख है।
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उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा है कि वह सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु लगातार मॉनिटरिंग कर रही है।
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यात्रियों से निवेदन है कि वे किसी भी ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तु को लेकर यात्रा न करें।
🛡 यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
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यात्रा से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके साथ कोई विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री नहीं है।
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यदि आप किसी अनजान सामग्री को लेकर संदेह में हैं, तो रेलवे कर्मचारियों से पूछ लें।
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ऐसे आयोजन या त्यौहारों के समय यात्रा की योजना बनाते समय इन नियमों को विशेष ध्यान में रखें।
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