01. सम्पूर्ण केस के फाइल कवर के साथ एक मूल प्रति व एक छायाप्रति में होना अनिवार्य है।
02. कर्मचारी का आवेदन प्रकरण में (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को संबोधित) संलग्न होना चाहिए। जिसमें मरीज का नाम दर्शाना अनिवार्य है।
03. कर्मचारी का प्रकरण उचित माध्यम से शाखा अधिकारी द्वारा अग्रेषित होना चाहिए। जिसमें मरीज का नाम दर्शाना अनिवार्य है।
04. प्रकरण में मूल (ऑरिजनल) डिस्चार्ज कार्ड संलग्न होना चाहिए।
05. इमरजेंसी सह अनिवार्यता प्रमाण पत्र उपचारार्थ निजी चिकित्सक (इलाज करने वाले) व चिकित्सालय प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगी होनी चाहिए। (फॉर्म में) निजी चिकित्सालय द्वारा जारी इमरजेंसी पत्र संलग्न होना चाहिए।
06. प्रकरण में सभी प्रकार का बिल निजी चिकित्सालय के इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगी होनी चाहिए।
07. चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में मरीज के इलाज के दौरान का सभी जाँच रिपोर्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट, एक्स-रे, ईसीजी टीएमटी, सीटी स्कैन रिपोर्ट एवं अन्य कोई भी जाँच रिपोर्ट जो किया गया हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
08. प्रसूति से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में 09 महीने के अंदर किसी भी रेलवे चिकित्सालय या हेल्थ युनिटं का एंटी-नेटल चेक-अप रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है। (लेखा विभाग द्वारा अति आवश्यक शर्त)
09. सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में इनडोर केसपेपर उपचारार्थ चिकित्सक द्वारा सत्यापित कर संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
10. कर्मचारी द्वारा प्रकरण मरीज डिस्चार्ज होने के छः (6) माह के भीतर ही प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, अन्यथा भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (IRMM)-2000, Para-652, Page No.-157 के अनुसार लेखा अधिकारी द्वारा जाँच कराकर विशेष स्वीकृति उपरांत प्रस्तुत किया जा सकता है।
11. अगर कर्मचारी सेवानिवृत है, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति फार्म सहायक कार्मिक अधिकारी (कल्याण) के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अग्रेषित होना चाहिए।
12. रेलवे चिकित्सक़ द्वारा अनुबंधित चिकित्सालय में इलाज हेतु रेफर किया गया है तो उनका चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा।
13. कर्मचारी के स्वयं का चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में उपचार के दौरान कर्मचारी रेलवे सिक याः स्वयं के अवकाश पर था जानकारी के लिए संबंधित डिपो प्रभारी द्वारा कागजात अभिप्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाय।।
14. आवेदन पर प्रार्थी द्वारा अपना संम्पर्क नं. वाट्सएप नं. एवं निवास का पूर्ण पता लिखा होना अनिवार्य है।
15. कर्मचारी अपने आवेदन के साथ आई कार्ड, पे-स्लीप, कैंसल चेक, मेडिकल कार्ड (उम्मीद कार्ड) प्रकरण के साथ स्त्रअभिप्रमाणित कर प्रकरण में संलग्न किया जाय।
16. सेवानिवृन कर्मचारी अपने आवेदन के साथ पीपीओ, बैंक पासबुक, कैंसल चेक, मेडिकल कार्ड (उम्मीद कार्ड) सेवा प्रमाण पत्र, आर.ई.एल.एच.एस. कार्ड की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर अनिवार्य रुप से संलग्न करें।
17. प्रकरण जाँच कराने के पश्चात मूल (ऑरिजनल) फाईल का पीडीएफ 20 एमबी से कम का बनाकर cmsjbp1@gmail.com मेल पर सेंड करना है।
दावाकर्ता द्वारा घोषणा पत्र
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा में लगने वाले प्रपत्रों की सूची भलीभांति पंढ़ लिया है, और संलग्न कर दिया है।
दावाकर्ता का हस्ताक्षर
नाम
प्रद
मो.नं-
पूरा पता-

No comments:
Post a Comment