भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह नई व्यवस्था यात्रियों को धीरे-धीरे लागू की जाएगी, ताकि वे नई प्रक्रिया के अनुरूप ढल सकें।
राजधानी धनबाद से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण में यह नियम 29 दिसंबर से लागू होगा। इस चरण के दौरान यात्रियों को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आधार सत्यापन कराने के बाद ही ई-टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि शुरुआत के चार घंटों में केवल सत्यापित खातों वाले यात्री टिकट खरीद सकेंगे।
दूसरे चरण की शुरुआत 5 जनवरी से होगी, जब टिकट-बुकिंग की समय सीमा सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बढ़ाई जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में 12 जनवरी से, यह नियम पूरे दिन — यानी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक — लागू रहेगा। इन सभी समयों में टिकट केवल तभी बुक की जा सकेगी जब यात्रियों ने अपना आधार संख्या सत्यापित कर ली हो।
रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन-द्वितीय निदेशक ने इस बदलाव के आदेश जारी किए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी और दलालों तथा बॉट सिस्टम के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।
हालाँकि, यह नियम रेलवे आरक्षण केंद्रों (PRS) से टिकट बुक करने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होगा; वहाँ बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी।
📌 मुख्य बिंदु
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ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया।
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नई व्यवस्था तीन चरणों में लागू होगी:
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29 दिसंबर: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक आधार सत्यापन के बाद बुकिंग।
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5 जनवरी: सुबह 8 से शाम 4 बजे।
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12 जनवरी: सुबह 8 से रात 12 बजे तक।
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आरक्षण केंद्रों से टिकट बुकिंग पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और टिकट दुरुपयोग रोकना है।

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