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Dec 14, 2023

Transfer on Spouse Ground at Same Station

Transfer on Spouse Ground at Same Station

RBE No. 23/2010  PC NO.185

GOVERNMENT OF INDIA

 MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY-BOARD)

NO.E(NG)I-2009/TR/29.                                                          New Delhi, dated 02-02-2010.

The General Managers (P)

All Indian Railways and Production Units (As per standard list)

Sub: Posting of husband and wife at the same station.

In view of the utmost importance attached to the enhancement of women's status in all walks of life and to enable them to lead a normal family life as also to ensure the education and welfare of the children, the instructions regarding posting of husband and wife at the same station were issued vide Ministry of Railway's letter No. E(NG)II/71rrR/14 dated 01.10.71, as reiterated in" letter No.E(NG)I-86/TR/14 dated 06/01/88. Pursuant to a recommendation of the 5th CPC, the scope of these instructions was further widened and detailed guidelines were issued vide this Ministry's letter No.E(NG)I-97/TR/28 dated 05.11.97 in a consolidated form.

2.In the context of·the need "to make Concerted efforts to increase representation of women in Central Government jobs, these guidelines have been reviewed to see whether the instructions could be made mandatory. It has been decided vide Deptt. of Personnel &

3.The guidelines, as framed by DOP & T in view of the 6th CPC, have been examined in this Ministry and it has been decided to adopt these with certain modifications. Accordingly provisions of guidelines issued under Board's letter dated 5.11.97 ibid have been modified as under :-

a.Where both the spouses are railway employees and belong to the same seniority units:

The husband & wife, if working in the same Department and if the required level of post is available, should invariably be posted together in order to enable them to lead a normal family life and look after the welfare of their children especially till the children attain 18 years of age. This will not apply on appointment under the Central Staffing Scheme. Where only wife is a Government servant, the above concessions shall be applicable to the Govt. servant. Hence both the railway servants may be posted at the same station/place ensuring that one of them does not work as subordinate to the other.

b. Where both the spouses are railway servants but belong to different seniority units.

Efforts may be made to pqst both the railway servants at the station where posts at appropriate level exist in the respective seniority units failing which requests for change of the category may be considered sympathetically keeping in view all other relevant rules in the matter,

c. Where one of the spouses is a railway servant and the other belongs to All India Service or another Central Service.

The Railway servant should be posted 'at station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls or as close to it as possible if there is no Railway Organization/post at the place/state of posting of the spouse.

d.  Where one of the spouses is a railway servant and the other belongs to a state service; , 

The Railway servant should be posted at the station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls. If it is not possible, if a requesUrom the railway servant to the Controlling Authority of the spouse for his/her posting at the place of posting 6f"the railway servant is received the same may be forwarded to the concerned authority for sympathetic consideration,

e. Where one of the spouses is a railway servant (all India service) and the other is working -in a central/state/Public Sector Undertaking / Autonomous Body /Private Sector: 

The railway servant may apply to- the controlling Authority for a posting . at the place of posting of his/her spouse which may be considered favorably by the competent authority. If no post is available for posting of the railway servant at the place of posting of the spouse he/she may be posted to a place closer to the place of posting of the spouse. If this also is not possible application form the railway servant for posting of the spouse who is working in the Central/ State/Public Sector Undertaking may be forwarded" to the controlling authority of the spouse of his/her  posting at or near the place of the railway servant.

4, Complaints are sometimes received that even if posts are available in the station of posting of the spouse, the administrative authorities do not accommodate the employees citing administrative reasons, In all such Cases, the cadre controlling authority should strive to post the employee at the station of spouse and in case of inability to do so, specific reasons, therefor, may be communicated to the employee.

  1. Although, normal channels of representations / complaints redressal mechanism exist, added safeguards to prevent non - compliance may be provided by insuring that the complaints against non-adherence to the instructions are decided by authorities at least one level above the authorities which took the original decision when they are below the SAG level/Head of PUs. All such representations should be considered and disposed off in a time bound manner.

6.While all out efforts may be made to post the husband and wife at the same station, instructions issued by the Board from time to time in regard to request transfers/change of category should be followed in all such cases. A separate register may be maintained at each Divisional and Zonal headquarters of the Railways for registering requests for transfers from railway servants for posting at the place of posting of their spouses, which may be reviewed from time to time, by competent authority.

Please acknowledge receipt.

sd

(M,K.Meena)

 Deputy Director Estt.(N)

Railway Board.

Download Original Order

Railway Employee (App) Rail News Center ( App) Railway Question Bank ( App) Cover art

Railway Mutual Transfer

(App)
Information Center  ( App)

Jul 22, 2023

बालासोर दुर्घटना के बाद भारी दबाव में S&T कर्मचारी, यूनियन आयी सामने, अफसरों को बतायी जमीनी हकीकत

  • PCSTE/ER, CSE/ER, CCE/ER, CSE/SER, CCE/SER तथा विभिन्न अधिकारियों मिलकर रखी बात
KOLKATTA. बालासोर रेल दुर्घटना के बाद सिग्नल और टेलीकाम विभाग के कर्मचारी काफी दबाव में है. ऐसे में उनकी कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है. इंडियन रेलवे एस एंड टी मैंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) ने रेलवे अधिकारियों के सामने यह मुद्दा गंभीरता से उठाते हुए कई बिंदुओं पर इनके समाधान की जरूरत बतायी है.
बालासोर दुर्घटना के बाद भारी दबाव में S&T कर्मचारी, यूनियन आयी सामने, अफसरों को बतायी जमीनी हकीकत

अभियंता से मिलकर मांत्र पत्र देने यूनियन के पदाधिकारी

पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता अशोक माहेश्वरी से मिलकर मैंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) ने कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराया. IRSTMU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार, कमलेश कुमार, अरूण कुमार एवं राम लगन प्रसाद ने S&T कर्मियों की समस्याओं के निदान पर जोर दिया. इस मौके पर PCSTE अशोक माहेश्वरी ने यूनियन की पहल को बेहतर बताया और कहा कि S&T कर्मचारियों की समस्याओं को हर संभव निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा. वहीं दूसरी ओर CSE/ER, CCE/ER, CSE/SER, CCE/SER तथा विभिन्न अधिकारियों से मिलकर IRSTMU के महासचिव आलोक चन्द्र प्रकाश ने 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा है.
बालासोर दुर्घटना के बाद भारी दबाव में S&T कर्मचारी, यूनियन आयी सामने, अफसरों को बतायी जमीनी हकीकत

अभियंता से मिलकर मांत्र पत्र देने यूनियन के पदाधिकारी

इंडियन रेलवे एस एंड टी मैंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) की मांगें 1. S&T कर्मचारियों को तत्काल रिस्क तथा हार्डशिप अलाउंस दिया जाए 2. 100 रुटों से अधिक स्टेशनों पर S&T कर्मियों को 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी मिले 3. रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार कर्मचारियों को सेफ्टी शू, रेनकोट, विंटर जैकेट मिले 4. S&T विभाग में सभी प्रकार की कैटिगरी की रिक्तियों को तुरन्त भरा जाए 5. S&T गियरों की देखरेख एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में समान मुहैया कराया जाए 6. ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों के साथ यूनिटों में प्रत्येक माह या पंद्रह दिनों में सेफ्टी एवं काउंसिलिंग सेमिनार हो 7. नये बन रहे स्टेशनों के लिए S&T विभाग में नये पद सृजित किये जाए 8. कर्मचारियों को उपयुक्त उपकरण जैसे क्लैंप मीटर, मल्टीमीटर, अच्छे टूल्स आदि मुहैया किया जाए 9. कर्मचारियों को SEM के अनुसार अनुरक्षण कराया जाए 10. S&T विभाग के सभी स्टेशनों के लिए S&T कैडर संख्या जारी की जाए 11. S&T के Assistance को SIM-III / TCM III में LDCE 25% के तहत पदोंन्नति की जाए 12. सभी S&T अनुरक्षकों एवं सहायकों कर्मचारियों को सही समय पर रिफ्रेशर कोर्स, फाउंडेशन कोर्स एवं Equipments कोर्स कराया जाए 13. सभी केबिन से ही SI4 देने की सूविधा मुहैया कराया जाए 14. सभी स्टेशनों पर S&T कर्मचारियों के लिए सभी सूविधा से लैस ड्यूटी रुम की व्यवस्था की जाए

Apr 21, 2023

रेलवे ने इस वित्त वर्ष यह रिकार्ड तोड़ा

पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह राशि करीब 49,000 करोड़ रूपये अधिक है, जो कि 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

माल भाड़ा राजस्व उछलकर 1.62 लाख करोड़ रूपये पर पहुंचा, इसमें करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई

यात्री राजस्व में अब तक की सर्वाधिक 61 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 63,300 करोड़ रूपये पर पहुंच गया

भारतीय रेल अब पूरी तरह से पेंशन व्यय की पूर्ति कर पा रही है

परिचालन अनुपात 98.14 प्रतिशत पर पूरी तरह से संशोधित अनुमान के दायरे में रहा

भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 2.40 लाख करोड़ रूपये का रिकार्ड राजस्व दर्ज किया है। यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त राजस्व के मुकाबले करीब 49,000 करोड़ रूपये अधिक है जो कि 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2022- 23 के दौरान माल भाड़ा राजस्व में भी जोरदार वृद्धि रही और यह 1.62 लाख करोड़ रूपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि रही। भारतीय रेल का यात्री राजस्व भी इस दौरान अब तक की सबसे अधिक 61 प्रतिशत वृद्धि के साथ 63,300 करोड़ रूपये पर पहुंच गया। भारतीय रेल तीन साल बाद अपने पेंशन खर्च का पूरा भुगतान करने में समर्थ रही है। राजस्व में अच्छी वृद्धि और सख्त व्यय प्रबंधन के चलते रेलवे में 98.14 प्रतिशत परिचालन अनुपात हासिल करने में मदद मिली है। यह अनुपात संशोधित लक्ष्य के दायरे में है। सभी तरह के राजस्व खर्च को पूरा करने के बाद रेलवे अपने आंतरिक संसाधनों से पूंजी निवेश के लिये 3,200 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने में सफल रही। (इसमें 700 करोड़ रूपये डीआरएफ के लिये, 1,000 करोड़ रूपये डीएफ और 1,516.72 करोड़ रूपये आरआरएसके के लिये उपलब्ध कराये गये।) यातायात राजस्व के मामले में भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में 63,300 करोड़ रूपये यात्री राजस्व से प्राप्त किये, 2021- 22 में प्राप्त 39,214 करोड़ रूपये के राजस्व के मुकाबले इसमें 61 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रेल ने 2022-23 में कोचिंग राजस्व से 5,951 करोड़ रूपये कमाये। यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष में हासिल 4,899 करोड़ रूपये के मुकाबले 21 प्रतिशत अधिक रही। इसी प्रकार विविध कार्यकलापों से 2022- 23 में 8,440 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ यह राजस्व इससे पिछले वर्ष इस मद में प्राप्त 6,067 करोड़ रूपये के मुकाबले 39 प्रतिशत अधिक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रेल का सकल राजस्व 2,39,803 करोड़ रूपये रहा जो कि 2021-22 में 1,91,278 करोड़ रूपये था। इसी प्रकार सकल यातायात प्राप्तियां 2021-22 के 1,91,206 करोड़ रूपये के मुकाबले 2022-23 में 2,39,750 करोड़ रूपये रहीं। रेलवे की 2022-23 में कुल प्राप्तियां 2,39,892 करोड़ रूपये रही जबकि 2021-22 में रेलवे को कुल 1,91,367 करोड़ रूपये की प्राप्तियां हुई थी। रेलवे का कुल व्यय 2021-22 के 2,06,391 करोड़ रूपये के मुकाबले 2022-23 में 2,37,375 करोड़ रूपये रहा। वहीं 2022-23 में परिचालन अनुपात 98.14 प्रतिशत रहा। रेलवे ने एक लाख करोड़ रूपये अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने में निवेश किये। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रेलवे की सबसे ज्यादा 5,243 किलोमीटर नई लाइनें, रेल लाइनों का दोहरीकरण अथवा दो से अधिक रेलवे ट्रेक बिछाये गये। वर्ष 2022-23 में रेलवे ने 6,657 करोड़ रूपये के निवेश से 6,565 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया, इससे चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलवे 100 प्रतिशत विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रेलवे का ध्यान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर है। बीते वित्त वर्ष में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत 11,800 करोड़ रूपये का निवेश विभिन्न सुरक्षा कार्यों पर किया गया। सरकार ने रेलवे की पुरानी पड़ चुकी संपत्तियों के नवीनीकरण की जरूरत को समझते हुये 10,000 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये हैं वहीं रेलवे ने भी ऐसी परिसंपत्तियों के उन्नयन के लिये आंतरिक संसाधनों से 1,800 करोड़ रूपये का योगदान किया। वर्ष के दौरान रेलवे ट्रैक, पुलों, ग्रेड सेपरेटर्स आदि को मजबूत करने जैसे सुरक्षा उपायों पर कुल 25,913 करोड़ रूपये का निवेश किया गया। माल परिवहन समर्पित रेल गलियारे:डीएफसीः और मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर अधिक निवेश से इन परियोजनाओं में तीव्र प्रगति सुनिश्चित हुई है। एनएचआरएससीएल ने 12,000 करोड़ रूपये और डीएफसीसीआईएल ने 14,900 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये हैं। वंदे भारत ट्रेनों से रेलवे के समूचे तंत्र में संख्या तेजी से बढ़ी है। वैगन की खरीद एक साल पहले के मुकाबले 77.6 प्रतिशत बढ़कर 22,747 वैगन पर पहुंच गई। रेलवे की भार वहन क्षमता बेहतर बनाने और यात्रियों के लिये यात्रा को सुविधाजनक बनाने के वास्ते 44,291 करोड़ रूपये का आधुनिक रेलवे साजो सामान खरीदा गया। रेलवे का सकल बजट समर्थन 2021-22 के 1,17,507 करोड़ रूपये के मुकाबले 2022-23 में 1,59,244 करोड़ रूपये रहा। वहीं 2021-22 के 1,90,267 करोड़ रूपये के पूंजी व्यय के मुकाबले 2022-23 में 2,03,983 करोड़ रूपये का कुल पूंजी व्यय हुआ। For More Railway News, Study Material And Latest Updates Click On – www.informationcenter.co.in

Mar 17, 2023

रेलवे कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा मिलने वाली सुविधाएं

रेलवे कर्मचारियों को रेलवे प्रशासन द्वारा दि जाने वाली सुविधाएं - YouTube

 

1. ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा पाँच साल पूरी नहीं हुई है तो उसे साल में एक Set फ्री पास और चार सेट PTO मिलता हैं. PTO जिसमें एक तिहाई भाड़ा देना होता है। जिन कर्मचारियों की सेवा पाँच साल पूरा हो जाता है तो उन्हें साल में तीन Set फ्री पास और 4 Set PTO मिलता है।

2. रेलवे कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में 3% का वेतन बृद्धि मिलता है।

3. साल में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई को महंगाई भत्ता मिलता है।

4. प्रत्येक दस साल पर वेतन आयोग का गठन द्वारा कर्मचारियों का वेतन पुनर्निरीक्ष कर वेतन बढ़ोतरी किया जाता है।

5. रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को Night Duty Allowance मिलता है।

6. यदि कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से बाहर 8 km से ज्यादा दूरी पर ड्यूटी करने जाते है तो उन्हें यात्रा भत्ता मिलता है।

7. यदि कोई ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त होती है तो उस समय दुर्घटना स्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों & अधिकारियों को यात्रा भत्ता के साथ साथ Diet Allowance भी मिलता है।

8. अपने कार्यकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाती है और पत्नी को पेंशन मिलता है।

9. यदि कुछ समय बाद पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को भी पेंशन मिलता है।

10. इलाज के लिए रेलवे का अपना Health unit और अस्पताल होता है जिसमें कर्मचारी उसके आश्रित को निशुल्क उपचार होता है।

11. यदि कोई स्टाफ ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है तो तीन महीने तक पूरा वेतन मिलता हैं और साथ साथ निशुल्क उपचार भी होता है।

यदि तीन महीने से ज्यादा उपचार में लगता है तो उसके बाद कर्मचारी का अपना छुट्टी कटता है। परन्तु वेतन मिलते रहता है।

12. कर्मचारियों का बेटा बेटी कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें अलग से Educational Pass मिलता है।

13. कर्मचारियों को साल में 10 दिन का आकस्मिक छुट्टी मिलता है जो Avail नहीं करने पर lapse हो जाता है।

14.  साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता हैं जो नहीं लेने पर भी निर्धारित सीमा तक जमा रहता है। इसके अलावा साल में 10 दिन का Sick leave मिलता है जो नहीं लेने पर भी जमा रहता है।

15. महिला कर्मचारी को पहले दो सन्तान के जन्म होने पर प्रत्येक संतान पर मातृत्व अवकाश मिलता हैं और पुरूष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है।

16. कर्मचारी के पहले दो संतान को पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है

17. यदि दूसरा संतान के समय जुड़वां बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चे के साथ साथ दोनों जुड़वे बच्चों को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यदि कोई बच्चा दिव्यांग हैं तो उसे दोगुना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है।

18.  रेलवे कर्मचारी अपने नौकरी के दौरान पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी नहीं कर सकता है। परन्तु यदि पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह दूसरी शादी कर सकता है। ऐसे परिस्थिति में दूसरी पत्नी के भी पहले दो संतान को चिल्ड्रेन एडुकेशन अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ यदि पत्नी रेलवे कर्मचारी है तो पुनः उसे प्रत्येक बच्चे पर मातृत्व अवकाश और पुरूष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।

19. यदि महिला कर्मचारी के पहले पति का मृत्यु हो जाता है तो वह भी दूसरी शादी कर सकती है। ततपश्चात उसके दूसरे पति को भी वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले पति को मिल रहा था।

20. वैसे कर्मचारी जो 1.2004 के पहले नियुक्त किए गए हैं उन्हें आजीवन पेंशन की सुविधा मिलता है और उनके मृत्युपरान्त उसके विधवा पत्नी को भी पेंशन मिलेगा। विधवा पत्नी के मृत्युपरान्त परिवार में यदि पूर्ण रूप से विकलांग पुत्र, अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री में से किसी एक को पेंशन देने का प्रावधान है।

21. कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो यूनियन के Office Bearer होते हैं, उन्हें रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग हेतु साल में अधिकतम 6 दिन का विशेष अवकाश मिलता है। जैसे - Informal Meeting, PNM आदि।

22. ऐसे कर्मचारी जो खेल कुद में रुचि लेते है और रेलवे के तरफ से खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन Second Half में ड्यूटी न करा कर, खेल का अभ्यास करने की छूट दी जाती है। साथ ही इनको जब किसी प्रतियोगिता खेल में भाग लेते है तो विशेष अवकाश का सुविधा मिलता है ।

23. किसी कर्मचारी का अपने कार्य स्थल से कहीं दूसरे जगह स्थानान्तरण किया जाता हैं तो तो उसे परिवार सहित ट्रांसफर पास मिलता हैं, जिसकी वैलिडिटी दो महीने की होती हैं। घर के सामान की ढुलाई के लिए अलग से ट्रांसफर भत्ता मिलता है।

24. प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय गंतब्य स्थान तक जाने के लिए फैमिली पास मिलता हैं जिसका वैलिडिटी तीन महीने तक का होता है। साथ ही साथ घरेलू सामान को भी शिफ्ट करने के लिए अलग से भत्ता मिलता है।

25. सामान्यता कर्मचारी को आठ घंटे प्रतिदिन ड्यूटी करने के बाद सातवाँ दिन Minimum 30 घण्टे का Rest दिया जाता हैं। ऐसे कर्मचारी को Continuous श्रेणी में रखा जाता हैं। जैसे Clerk, SM, GUARD, DRIVER, TC, TTE आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

26. कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी 12 घण्टे की होती हैं। उन्हें सप्ताह में दो दिन का Rest मिलता हैं। इस तरह के स्टाफ Essential intermittent स्टाफ कहलाते हैं। Gate keeper, Chowkidar आदि इसके अंर्तगत आते हैं।

27. कुछ कर्मचारियों को 6 घण्टे का ड्यूटी बड़े ही सतर्क होकर करना पड़ता हैं। ये ट्रेन के परिचालन नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। इनको Intensive Group में रखा गया हैं इन्हें भी साप्ताहिक Rest दिया जाता हैं। जैसे - Controller आदि.

28. कुछ कर्मचारियों जिनका scheduled Rest निश्चित नहीं होता हैं और न ही roaster ड्यूटी होता हैं। इन्हें 24 घण्टे की जिम्मेवारी होती हैं और जब रेलवे को काम की जरूरत होती हैं उस समय इन्हें उपस्थित हो कर काम को निपटाने पड़ते हैं। जैसे- Accident site, Break Down आदि के स्टाफ । इस प्रकार के ड्यूटी के लिए सभी विभागों से स्टाफ Nominate किये जाते हैं। ये Excluded श्रेणी में आते हैं

इसके अलावा भी और कई सारी सुविधाएं कर्मचारियों को समयानुसार मिलते रहता है साथ ही सुविधाएं समयानुसार संसोधित भी होते रहते है।

Rail news Center

Dec 1, 2021

चाबीदार, मेट / पेट्रोलमैनों / ट्रेकमैनके सेप्टी नियम - P Way कर्मियों के हित में जारी

 

रेलवे कर्मियों के हित में जारी - चाबीदार (KEYMAN) / मेट(mate)/ पेट्रोलमैनों (patrolman)/ ट्रेकमैन(Trackmans)के सेप्टी नियम 

चाबीदार के सेप्टी नियम (KEYMAN)

1. सेक्सन मे हमेशा डबल चाबीदार चलेंगे।

2.प्रोटेक्सन का पूरा सामान साथ मे रखेंगे 

3.A3 मेडीकल पास ही चाबीदार का कार्य करेंगे।. 

4.वरिष्ट व योग्यताधारी ट्रेकमेन्टेनर को ही चाबीदार बनाया जाता है।

5. 4 किमी के सेक्सन मे 2 चाबीदार निरीक्षण करेंगे।

6.किसी भी प्रकार से ट्रेक असामान्य दिखने पर तुरन्त सूचना युनिट इनचार्ज व SSE को दे तथा स्वयं प्रोटेक्सन करे।

7.चाबीदार सेक्सन का पूर्ण जवाब देही ट्रेकमेन्टेनर होता है। उसे सेक्सन का मालिक भी कहते हैं।

8.चाबीदारी इनचार्ज के बाद सबसे वरिष्ठ ट्रेकमेन्टेनर होता है।

9.रोज सेक्सन की पूरी जानकारी sse को देता है।

10.चाबीदार ट्रेक से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यो मे निपुण होता है।

11.चाबीदार किसी भी प्रकार के सामान /औज़ार /ट्रेक सम्बन्धी आवश्यक सामग्री की कमी होने पर तुरन्त SSE को बतायें।

Also See 

Engineering (P Way / Works) Department 

Study Material Question Bank

 

मेट(mate)/इनचार्ज के कर्तव्य

1.सभी ट्रेकमेन्टेनर ड्यूटी टाइम टूल रूम पर आते ही हस्ताक्षर करवा कर मेन्टेनेस कार्य की पोजीसन बताऐ।

2.इंनचार्ज अपने साथ प्रोटेक्सन का पूरा सामान लें।

3. साथ में झंडी /बावटा, प्राथमिक उपचार पेटी, 

हुटर, थर्मामीटर ,यूनिट पोजीशन के पुरे दस्तावेज, तख्ता -पंसाल को रखें।

4.यूनिट इंचार्ज वरिष्ठ ,पढा -लिखा ,पंसाल का जानकार ,ट्रेकमेन्टीनेन्स के कार्य में दक्ष होगा।

5.कार्य करवाते समय कोई दुर्घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखे।

6.किसी के भी दबाव में आकर या रिश्वत लेकर भेदभाव ना करें।

7.दबाव की पोजीसन की सिकायत तुरन्त बड़े अधिकारियों से करे। 

8.झगड़ा या मनमुटाव यूनिट मे न होने दे।

9.किसी ट्रेकमेन्टेनर का स्वास्थ्य असामान्य होने पर अपने अधिकार क्षेत्र में उसे आराम दे सकते हैं।

विशेष --- बाबू(os) /लिपिक कार्य में देरी या रिश्वतखोरी करे तथा एक बार मे ऑफिस कार्य की पूर्ण जानकारी न दे तो तुरन्त मैसेज बड़े अधिकारियो को डाल दे। जिससे आप तनाव मुक्त रहेंगे व आपका कार्य भी गुणवत्तायुक्त होगा।

नोट --- ये सभी नियम/कर्तव्य सामान्य है आपातकालीन स्थिति मे सक्षम अधिकारी द्वारा नियम बदले जा सकते हैं।

ट्रेकमैन(General Rules of Trackmans) से सम्बन्धित प्रमुख सेप्टी नियम

गैंगमैन/ट्रेकमैन के नियम

1.ट्रेक पर मोबाईल फोन पर बात न करें।जरूरी हो तो ट्रेक से नीचे उतर कर बात करें।

2. ट्रेक का मेन्टीनेन्स करते समय कार्य स्थल से 300 मीटर दूरी व ट्रेन के विपरीत दिशा में एक ट्रेकमेन्टेनर साथी को भेजें जो ट्रेन के आने की सुचना हुटर,सिटी या आवाज लगाकर दे सके। जिसके पास लाल /हरी झंडी, हुटर, व सिटी हो।

3.पेकिंग के दौरान पहले पंसाल नाप लें फिर जैक के द्वारा ट्रेक उठाकर पेकिंग कार्य करे।

4. 60/52 की ट्रैक पर थ्रू पेकिंग प्रतिबंधित है। सिर्फ लाइन पर पड़े गच्चे की मरम्मत करे।

5. यदि सेक्सन मे ज्यादा ट्रेक खराब है तो पैकिंग मशीन पेकिंग करेगी।सीमेंट स्लीपर की पैकिग मशीन से ही होती है।

6.थर्मामीटर हमेशा कार्य स्थल पर रहेगा। DT +10 ट्रेक से सम्बन्धित कार्य बन्द हो जायेगा। तथा DT+20 पर पेट्रोलिंग शुरू हो जायेगी।

7.कार्य स्थल पर ट्रेकमेनों के पास मिले जुले सभी औज़ार होने चाहिए।

8.कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार पेटी पूरी प्राथमिक दवाईयों के साथ जरूर होना चाहिए।

9.ट्रेकमेन के साथ कोई भी असामान्य दुर्घटना होने पर तुरन्त प्राथमिक उपचार कर 2 साथी ट्रेकमेन्टेनर उसे ट्रेन रूकवाकर या बाई रोड या जो भी व्यवस्था हो नजदीकी अस्पताल पहुचायें एंव उसका इलाज शुरू कराएं।

10. कार्य करते समय एक- दूसरे साथी का विशेष ध्यान रखेगे। कोई कार्य मिलजुल कर करें कामचोरी करके दूसरे साथी पर बोझ न बढ़ाएं।

11. यार्ड में कार्य करते समय 30 का काॅसन ऑडर या ब्लाक या फिर अति आवश्यक हो तो लाल बाउटा लगाकर कार्य करें।

12. कभी भी बिना ट्रेनिंग के ट्रैक पर कार्य नही करें।

13.पुरा विश्राम कर तथा तनाव मुक्त होकर ही ट्रेक पर चढ़ें।

14.ट्रेक पर गप-सप या बातों मे ध्यान ना भटकायें।

15. कार्य के दौरान ज्यादा थकान होने पर अपना कार्य साथी को सौप कर 10 मिनट रेस्ट कर पानी पी लें।

16.असामान्य घटना की सम्भावना लगते ही सबसे पहले अपनी सेप्टी करे। फिर ट्रेक की सेप्टी करे।(आप सुरक्षित तो ट्रेक सुरक्षित)।

18.प्रत्येक ट्रेकमेन्टेनर को ट्रेक से सम्बन्धित सेप्टी के पूरे नियम ध्यान में रखने चाहिए।

19 प्रत्येक ट्रेकमेन्टेनर को प्रोटेक्सन करना जरूर आना चाहिए।जो गेट नियमो में शामिल है।

20. जरूरी हो तो हेलमेट लगाकर कार्य करे।

21. 2 घण्टे से अधिक ओवर टाइम होने पर half time CR /OT होगा।

22. SSE का मान-सम्मान करें एंव उनके निर्देशों का पालन करें।गैरजिम्मेदाराना फरमान जो आपको अनुचित प्रतीत हो तुरन्त SSE से बोलकर संतुष्ट हो लें।

23. 08 किमी से ज्यादा कही भी सेक्सन मे ड्यूटी करने पर TA भरा जायेगा।

24. ट्रेकमेन्टेनर का परम कर्तव्य ट्रेक की सुरक्षा है,ना कि अधिकारियो की मिली भगत से आफिसों,बंगलो व घरो में कार्य करना।

25. डेड बॉडी की रखवाली 02 ट्रेकमेन्टेनर करेगे।

पेट्रोलमैनों (petrolman) के नियम

1.डबल ट्रेक 2 पेट्रोलमैन 2 किलोमीटर के एरिया मे अपने प्रोटेक्शन सामग्री के साथ चलेंगे।

2.फैक्चर का बरीकी से निरीक्षण करेंगे फैक्चर मिलने पर नियमानुसार प्रोटेक्सन करेंगे।

3. A3 मेडीकल होने पर ही पेट्रोलिंग मे जायें।

4. रात्रिकालीन पेट्रोलिंग मे पूर्ण विश्राम व नींद पूरी करके ही जायें।

5.हमेशा ट्रेन के विपरीत दिशा मे चलें।

6. पेट्रोलिंग के दौरान टाइम टेबल का प्रयोग करें। 2 किमी का 3 चक्कर (फेरी) जरूर लगाये।

7. कान खुले रखे तथा बीच मे गेट पड़ने पर गेटमेन से ट्रेन के बारे पूछें।

8. 2 टॉर्च , फटाका, ब्रेकेट(जोड़ीदार),लाल और हरी झंडी, पाना, हथौड़ा, सिटी, 2 /1 इंची ट्रेक का कटा हुआ टुकड़ा जरूर साथ रखें।

9. साईनिंग सेप्टी जैकेट पहने।

10 पहले दिन पेट्रोलिंग मे जाने के लिये हाफ टाइम से यूनिट कार्य छोड दें।

11.सामने से ट्रेन दिखाई देते ही ट्रेक से नीचे उतर जायें।पहले अपनी सेफ्टी करें फिर ट्रेक की क्योकि जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपना ट्रेक सुरक्षित करेंगे।

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Jun 16, 2021

Clarification regarding Pass / Travel Entitlement

No. E(W)2020/PS5-1/9                                                     RBE No. 29/2021 GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF RAILWAYS

                             (RAILWAY BOARD) New Delhi,       dated 13.04.2021

The General Managers (P),  All Zonal Railways & Production Units.

Sub: Clarification regarding Pass/travel entitlement.

Ref: Board's letters No. E(W)2016/PS5-1/8 dated 31.01.2019 and 26.07.2019.

Consequent upon operationalisation of E-Pass module as a part of HRMS, Centre for Railway Information Systems (CRIS) have sought for clarifications on certain issues in connection with Board's letters cited above.

2. The matter has been examined in consultation with Commercial and P&A Directorates and the following clarifications are issued:-

(i) All First Class `A'/First Class/Second Class 'A' Pass holders are entitled to travel in 3-AC Class as well as Chair Car Class of all Mail/Express type Trains. Accordingly, in the table of travel entitlement contained in Annexures I & II of Board's letter dated 31.01.2019 quoted above, 'CC' may be added along with 3-AC and may be read as "3-AC/CC" in the column under "Berth/Seat Entitlements of Mail/Express Trains".

(ii) The post of Assistant Library & Information Officer at Railway Board, National Rail Museum and IRICEN in Pay Level in Pay Matrix (PLPM) 7 has since been upgraded as a Group 'B' Gazetted post. Accordingly, in the Board's above cited letters dated 31.01.2019 & 26.07.2019, PLPM 7 may be added in all places along with 'Group B Gazetted Officers in PLPM 8'.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Nahesh Kumar Meena)

Joint Director Estt. (Welfare)

Railway Board.

Oct 13, 2020

Indian Railway में कई बड़े बदलाव, हाई स्पीड वाली ट्रेनों में होंगे केवल AC डिब्बे

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे में कई अहम और बड़े बदलाव करने का फैसला किया है. भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक स्पीड के सभी ट्रेनों में केवल एसी कोच लगाने का फैसला किया है. हालांकि पीयूष गोयल के नेतृत्व वाली रेलवे ने ये स्पष्ट किया है इस फैसले का असर केवल तेज गति से चलने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा.

रविवार को रेलवे ने लिया ये निर्णय

आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की है कि इन ट्रेनों में कोई स्लीपर कोच नहीं होंगे. रेल मंत्रालय ने यह साफ किया कि इस फैसले का फर्क केवल हाई स्पीड ट्रेनों पर होगा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक स्पीड वाली सभी मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच पहले की तरह मौजूद रहेंगे.

130 KM/H से अधिक स्पीड वाली ट्रेनों के लिए आवश्यक है AC कोच- रेलवे

उल्लेखनीय है कि जहां भी ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है वहां एसी डिब्बे तकनीकी रूप से आवश्यक हैं. भारतीय रेलवे नेटवर्क को हाई स्पीड में अपग्रेड करने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है. स्वर्णिम चतुर्भुज और कर्ण रेखा पर ट्रैक को 130 किमी से 160 किमी/घंटे की स्पीड के लायक बनाया जा रहा है.

गौरतलब है कि अधिकतर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है. राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों 120 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की स्पीड से दौड़ती हैं। इन ट्रेनों के रैक 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से दौड़ने के लिए फिट हैं.

Source - Zee News

Jul 28, 2020

ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है X का निशान, जानिए इससे जुड़ी राज की बात

इंडियन रेलवे- देश की लाइफलाइन. भारतीय रेल के भविष्य को लेकर जितनी बड़ी प्लानिंग होती हैं, उतना ही गहरा इसका इतिहास भी है. देश के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा. हर साल हजारों-लाखों यात्री ट्रेन में सफर करते हैं. लेकिन, क्या आप अपनी रेलवे को जानते हैं. कितनी बातें हैं जो आप इंडियन रेलवे के बारे में बता सकते हैं. नियमों से लेकर नंबर का राज, ट्रेन की डिब्बों पर बने निशानों के राज, कितना कुछ है. आज हम इन्हीं में से एक राज आपको बताने जा रहे हैं.

रेलवे में 'X' का निशान

क्या आपने कभी ट्रेन से सफर करते वक्त यह गौर किया है कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बड़ा सा 'X' का निशान होता है. ज्यादातर यात्रियों ने आखिरी बोगी के पीछे 'X' का काफी बड़ा निशान जरूर देखा होगा. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों के पीछे ये 'X' का निशान क्यों बना होता है?

पैसेंजर ट्रेनों में होते हैं ये निशान

ट्रेन के अंत में बने ये निशान सफेद और पीले रंग के होते हैं. भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक, ये निशान सभी पैसेंजर ट्रेनों के अंत में होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आपने कई ट्रेनों पर LV भी लिखा देखा होगा. इसके अलावा ट्रेन के पीछे एक लाल रंग की ब्लिंक करने वाली बत्ती भी होती है.

सिक्योरिटी और सेफ्टी कोड

यह रेलवे का एक कोड है, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पस से ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बनाया जाता है. इसके एक नहीं कई मीनिंग हैं. किसी ट्रेन पर यह निशान नहीं है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या ट्रेन का कोई डिब्बा छूट गया है. यह रेलवे स्टाफ के लिए एक तरह से अलर्ट का काम करता है. ऐसा होने पर वे कुछ दुर्घटना होने के पहले कोई एक्शन ले सकते हैं. एक यात्री के तौर पर सुरक्षित रहने के मकसद से आप भी ट्रेन में सफर से पहले लास्ट बोगी पर यह निशान देख संतुष्ट हो सकते हैं.

क्या होता है LV का मतलब?

'X' के साथ एक बोर्ड और भी लगा होता है जिस पर LV लिखा होता है. LV का फुल फॉर्म 'last vehicle' है जिसका मतलब है आखिरी डिब्बा. 'X' के निशान के साथ-साथ LV रेल कर्मचारियों को इस बारे में सूचना देता है कि वह रेल का आखिरी डिब्बा है. अगर किसी मामले में ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर इन दोनों में से कोई भी संकेत नहीं है तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक आपातकालीन स्थिति है. ऐसे मामले में ट्रेन के आखिरी कुछ डिब्बे बाकी ट्रेन से अलग हो जाती है. जिसे देखते ही रेलकर्मी अपने-अपने काम में लग जाते हैं.

ब्लिंक लाइट क्या निर्देश देती है?

इसके अलावा ट्रेन के पीछे लगी लाल रंग की चमकीली ब्लिंक लाइट ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देश देती है कि ट्रेन उस जगह से निकल चुकी है, जहां वे काम कर रहे होते हैं. कई बार खऱाब मौसम और घने कोहरे में ट्रेन को साफ देख पाना काफी मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति में ये लाइट कर्मचारियों की काफी मदद करती है. इसके साथ ही ये लाइट पीछे से आ रही ट्रेन के लिए भी इशारा करती है कि उसके आगे एक और ट्रेन है.

Source - Zee News

Oct 7, 2019

How To Book A Tatkal Ticket Online Through IRCTC

IRCTC or Indian Railway Catering and Tourism Corporation provides a special booking facility to enable users to book train tickets on a short notice. Tickets under the Indian Railways' Tatkal programme can be booked by a registered IRCTC user by paying a premium over the normal fare a day ahead of the journey. The IRCTC Tatkal train ticket booking service opens at 10:00 am every day for making air-conditioned (AC) class and 11:00 am for non-AC class reservations, according to IRCTC's website - irctc.co.in. IRCTC is the online ticketing arm of the Indian Railways.

Here's how to book train tickets under the Indian Railways' Tatkal programme:

The user is required to log in to the IRCTC booking portal in order to book Tatkal tickets. Therefore, if not registered with the IRCTC portal already, the user is required to complete the registration process and log in using his or her account details.

After login, the user is directed to the "Book Your Ticket" page. Here, the user can search for available trains by filling in details such as source and destination stations, date of journey and class of travel.

The next page displays the list of trains available for the selected route. The user can access information about the timings and route of a train by clicking on its name.

In the next step, the user is required to indicate the booking class for the selected train.

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The "quota" option is available at right side of the above train list. For booking a Tatkal ticket, the user needs to select "Tatkal" under the quota section.

To book a Tatkal ticket in the selected train, the user is required to click on the "Book Now" option.

On the passenger reservation page, the user is required to confirm details such as the train name, station names, class and journey date displayed on the left side of the page to proceed.

After this step, the user is asked to enter details such as the names, age, berth preference and food choice for each passenger.

After entering the details, the user may proceed by clicking on the "continue booking" option. At this stage, any of the filled details can be changed by selecting the "re-plan booking" option.

The ticket details, total fare (including taxes) and availability of berths at the particular time are displayed on the screen. After tallying the details, the user can proceed to make the payment against the booking by clicking on the "continue booking" option.

After successful payment and booking of accommodations, the ticket confirmation page is displayed. A virtual reservation message (VRM) in the form of SMS is sent by the Railways system to the mobile number provided in the passenger reservation form.

Tatkal ticket booking timings

Indian Railways' Tatkal facility provides an Advance Reservation Period of one day, excluding the day of journey. For example, if the train is to depart on the second day of the month, the Tatkal quota booking for that particular train will open at 10:00 am for AC class bookings (1A/2A/3A/CC/EC/3E) and 11:00 am for non-AC class bookings (SL/FC/2S) on the first day of the month, according to the IRCTC website.

Source - NDTV
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